दत्तक ग्रहण प्रक्रिया
भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबद्ध केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा ) के अंतर्गत पंजीकृत विभिन्न राज्यों में गोद लेने वाली एजेंसियों की जानकारी लें। गोद लेने एजेंसियों के नाम, कोड , पता, संपर्क विवरण और बच्चों की उपलब्धता की जानकारी भी मौजूद है। इसके अलावा पात्रता के मानदंड, गोद लेने के लिए दिशा निर्देश, आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण के लिए निर्देश आदि की जानकारी भी उपलब्ध है। माता- पिता के ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र और पंजीकरण की स्थिति की जानकारी भी यहां ली जा सकती है।
एक बच्चें का दत्तक ग्रहण करने की इच्छुक दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता केवल एक विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी से पंजीकरण करवायेंगे। पंजीकरण करने के बाद दत्तक ग्रहण एजेंसी पंजीकरण कर पंजीकरण पर्ची जारी करेगी।पंजीकरण करने के बाद दत्तक ग्रहण एजेंसी संभावित माता-पिता के आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजो की जाँच करेगी।
दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता को प्रतिक्षारत सूची में तत्काल शामिल किया जायेगा।
दस्तावेजों की जाँच के उपरांत एजेंसी माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगी।
एजेंसी बाल कल्याण समिति के द्वारा बच्चों को वैधानिक रूप से स्वतंत्र घोषित किये जाने के आदेश प्राप्त करने के उपरांत बच्चें को संभावित माता-पिता को दत्तक ग्रहण पूर्व पालन पोषण देखरेख में देगी।
एजेंसी बच्चें को दत्तक ग्रहण में दिये जाने के आदेश किये जाने हेतु न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवायेगी ।
न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने के उपरांत एजेंसी बच्चें को उसके वैधानिक माता-पिता को सौपेगी।
यदि किसी राज्य के दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता पिता किसी अन्य राज्य से बच्चे को दत्तक लेना चाहते है तो उस राज्य के एसआरए से पंजीकरण सहित संपर्क कर सकते है।
दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता
* एक ऐसे दंपत्ति को बच्चे का दत्तक ग्रहण करने की अनुमति वैवाहिक संबंध के २ वर्ष पूरे होने पर।
* लिव इन वाले दंपत्तियों को बच्चे के दत्तक ग्रहण की पात्रता नही
* 0-३ वर्ष के आयु समूह के बच्चे के दत्तक ग्रहण हेतु माता-पिता की सम्मिश्रित आयु ९० वर्ष (प्रत्येक न्यूतम २५ वर्ष अधिकतम ५० वर्ष )
३ 3 वर्ष से अधिक के आयु समूह के बच्चे के दत्तक ग्रहण हेतु माता-पिता की सम्मिश्रित आयु १०५ वर्ष (प्रत्येक न्यूतम २५ वर्ष अधिकतम ५५ वर्ष )
* एक अकेले पुरुष को बालिका दत्तक पर दिए जाने की पात्रता नही हैं
स्वदेशी दत्तक ग्रहण का पंजीकरण एवं गृह अध्ययन का शुल्क
* पंजीकरण शुल्क रू १००० नगद या डी.डी. से।
* गृह अध्ययन रिपोर्ट हेतु रू५००० चैक या डी.डी. से दत्तक ग्रहण पष्चात अनुर्वतन सेवाएं पंजीकरण स्वीकार हो जाने पर।
* बाल देखभाल कॉपर्स रू ४०,000 रेफरल स्वीकार होने के बाद डीडी या चैक द्वारा भुगतान किया जाये।